हाईकोर्ट में शासनादेश के विरुद्ध स्पेशल काउंसिल को फीस देने के मामले की सुनवाई
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा न्याय विभाग की अनुमति के बिना शासनादेश का उल्लंघन करते हुए उच्च न्यायालय में कुछ विशेष मामलों की पैरवी के लिए सर्वोच्च न्यायालय से स्पेशल काउंसिल नियुक्त करने और उन्हें प्रति सुनवाई 10 लाख रुपए देने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस मामले में दस्तावेजों के साथ मुख्य सचिव का शपथपत्र दो सप्ताह के भीतर पेश करने का निर्देश दिया है।
आज की सुनवाई में महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह जनहित याचिका निरस्त की जानी चाहिए क्योंकि इसमें जिन लोगों को विपक्षी बनाया गया है, जैसे कि वर्तमान मुख्यमंत्री और मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उनका इस मामले से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इसलिए याचिका से उनके नाम हटाकर इसे खारिज किया जाए।
याचिकाकर्ता भुवन चंद्र पोखरिया ने इस पर विरोध करते हुए अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि विपक्षियों को याचिका में इसलिए पक्षकार बनाया गया क्योंकि स्पेशल काउंसिल की नियुक्ति बिना चीफ सेक्रेटरी और न्याय विभाग की अनुमति के की गई। उन्होंने दावा किया कि एक मामले में स्पेशल काउंसिल नियुक्त करने के बाद लाखों रुपए का भुगतान कर दिया गया, जबकि जिस दिन केस की सुनवाई हुई, कोर्ट के आदेश में स्पेशल काउंसिल का नाम तक दर्ज नहीं था, जो कि शासनादेश का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ता ने अदालत से इस मामले की जांच की मांग की, और कहा कि स्पेशल काउंसिल की नियुक्ति तभी की जा सकती है जब मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और न्याय विभाग से अनुमति प्राप्त हो, परंतु इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
हिमालयन लाइव ब्यूरो
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