उत्तराखंड में साल में सिर्फ 2 महीने होगी सड़क खुदाई, PWD की नई नीति तैयार

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देहरादून: उत्तराखंड में अब सरकारी विभाग मनमाने ढंग से सड़कें नहीं खोद सकेंगे। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने नई सड़क कटान नीति तैयार की है, जिसके तहत जनवरी और दिसंबर में ही सड़क खोदने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। विशेष परिस्थितियों में जिलाधिकारी की मंजूरी जरूरी होगी।

पांच किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क के कटान के लिए PWD के प्रमुख अभियंता से अनुमति लेनी होगी। संबंधित एजेंसी को सड़क पहले जैसी स्थिति में बहाल करने के साथ दो साल तक रखरखाव की जिम्मेदारी भी उठानी होगी।

PWD एजेंसी से बैंक गारंटी और लिखित आश्वासन लेगा। इस दौरान सड़क की गुणवत्ता में कमी मिलने पर बैंक गारंटी से मरम्मत कराई जाएगी।

जहां मल्टी यूटिलिटी डक्ट (MUD) उपलब्ध है, वहां अलग डक्ट बिछाने के लिए दोबारा सड़क काटने की अनुमति नहीं मिलेगी। विशेष परिस्थितियों में संबंधित समिति की मंजूरी जरूरी होगी।

चीफ इंजीनियर राजेश शर्मा के अनुसार, नीति का उद्देश्य बार-बार सड़क खोदने और मरम्मत के बाद सड़कों को बदहाल छोड़ने की समस्या पर रोक लगाना है। प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

हिमालयन लाइव ब्यूरो 

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