उत्तराखंड में गुटखा-पान मसाला पर एक साल का प्रतिबंध, निर्माण-बिक्री पर रोक

IMG_20261013_224044

देहरादून: उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला समेत अन्य खाद्य उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने 13 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया। प्रतिबंध के दायरे में निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री भी शामिल हैं।

13 अक्टूबर 2026 से एक साल तक लागू रहेगा प्रतिबंध

जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित विनियमों के तहत लगाया गया है। आदेश पूरे उत्तराखंड में प्रभावी रहेगा।

जनस्वास्थ्य को देखते हुए फैसला

खाद्य सुरक्षा आयुक्त के मुताबिक, खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटिन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। इसके बावजूद गुटखा और पान मसाला जैसे उत्पादों में इनका उपयोग किया जा रहा है। जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

प्रतिबंध लागू कराने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों और जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। आदेश की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के सचिव, सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को भेजी गई है।

आदेश को राजकीय गजट में प्रकाशित कराने के लिए भी भेजा गया है। अब विभाग और जिला प्रशासन प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करेंगे।

हिमालयन लाइव ब्यूरो 

Spread the love