उत्तराखंड में टू-व्हीलर पर दोनों सवारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य, ₹1,000 का चालान

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देहरादून: उत्तराखंड में दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। नियम का उल्लंघन करने पर ₹1,000 का चालान किया जाएगा। परिवहन विभाग अब इस नियम का सख्ती से पालन कराने की तैयारी कर रहा है।

विभाग के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं में बिना हेलमेट यात्रा करने वाले लोगों के सिर में गंभीर चोट लगने और जान जाने का खतरा अधिक रहता है। कई मामलों में चालक हेलमेट पहनने के कारण सुरक्षित बच जाता है, जबकि पीछे बैठी सवारी गंभीर रूप से घायल हो जाती है।

प्रदेश में इस वर्ष अब तक बिना हेलमेट के 2.98 लाख चालान किए जा चुके हैं, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 1.57 लाख था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर गठित सड़क सुरक्षा समिति ने पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी हेलमेट अनिवार्य करने और उल्लंघन पर चालान के निर्देश दिए हैं।

परिवहन विभाग ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को नियम का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। अपर आयुक्त परिवहन एसके सिंह के अनुसार, जल्द ही प्रदेशभर में अभियान चलाया जाएगा। इसमें चालान के साथ लोगों को हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया जाएगा।

हिमालयन लाइव ब्यूरो 

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