उत्तराखंड में खुली मिठाइयों पर लिखनी होगी एक्सपायरी डेट, FDA ने जारी किए आदेश

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देहरादून: उत्तराखंड में 26 अक्टूबर 2026 से खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे व काउंटर पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

नई व्यवस्था के तहत मिठाई विक्रेताओं को उत्पादों की निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट या यूज बाई डेट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। इससे उपभोक्ताओं को मिठाइयों की ताजगी और उपयोग अवधि की जानकारी मिल सकेगी।

निरीक्षण में सामने आई थी समस्या

FDA के निरीक्षण के दौरान खुली मिठाइयों की निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी उपलब्ध नहीं होने की समस्या सामने आई थी। विभाग के अनुसार, अलग-अलग मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की उपयोग अवधि उनकी प्रकृति के अनुसार अलग होती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत लिया गया यह निर्णय पूरे उत्तराखंड में लागू होगा। विभाग का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो 

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