12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित मामलों का होगा समाधान
नैनीताल: उत्तराखंड में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर हाईकोर्ट समेत राज्य की सभी निचली अदालतों में लोक अदालत लगेगी। इसमें आपसी सुलह-समझौते के जरिए लंबित मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
लोक अदालत में बैंक रिकवरी, सिविल वाद, मोटर दुर्घटना मामले, ट्रैफिक चालान और पति-पत्नी समेत अन्य पारिवारिक विवादों का समाधान किया जा सकेगा। समझौते के बाद फैसला अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। साथ ही जमा कोर्ट फीस वापस कर दी जाएगी।
मामलों के निस्तारण के इच्छुक पक्षकार 12 सितंबर से पहले उत्तराखंड विधिक सेवा समिति के एडीआर भवन में संपर्क कर पंजीकरण करा सकते हैं।
अवैध आरा मशीनों पर हाईकोर्ट का निर्देश
वहीं, हाईकोर्ट ने हरिद्वार समेत अन्य क्षेत्रों में बिना अनुमति संचालित आरा मशीनों से जुड़ी जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया। खंडपीठ ने वन विभाग के मुखिया को याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन का नियमानुसार निस्तारण करने और आरा मशीन मालिकों का पक्ष सुनने के निर्देश दिए।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2024 के नियमों के बावजूद कई स्थानों पर बिना लाइसेंस आरा मशीनें संचालित हो रही हैं।
हिमालयन लाइव ब्यूरो
