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उत्तराखंड में ऑनलाइन गेमिंग को मिलेगी कानूनी परिभाषा, सरकार ला रही नया गेमिंग एक्ट

देहरादून: उत्तराखंड सरकार जल्द ही एक नया गेमिंग एक्ट लाने की तैयारी में है, जो राज्य में ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती लोकप्रियता और इससे जुड़े आर्थिक व कानूनी पहलुओं को नियंत्रित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इस प्रस्तावित कानून के तहत गेमिंग और गैंबलिंग (जुआ) के बीच स्पष्ट अंतर किया जाएगा, जिससे यह तय हो सके कि कौन-से खेल कौशल आधारित (Game of Skill) माने जाएंगे और कौन-से भाग्य आधारित (Game of Chance)।

क्रिकेट सट्टेबाजी पर रहेगी खास नजर
इस एक्ट का सबसे विवादास्पद और चर्चित विषय क्रिकेट सट्टेबाजी हो सकता है। ऐसे समय में जब फैंटेसी स्पोर्ट्स और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टीमें बनाकर इनाम जीतना आम होता जा रहा है, यह सवाल उठ रहा है कि क्या इसे वैध माना जाएगा या जुए की श्रेणी में रखा जाएगा। हालांकि अब तक देश में प्रचलित गैंबलिंग एक्ट के अनुसार, कौशल आधारित खेलों को जुए से अलग रखा गया है।

2023 में केंद्र ने दिए थे दिशानिर्देश
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में सभी राज्यों को गेमिंग एक्ट तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत राज्यों से अपेक्षा की गई थी कि वे अपने यहां की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस पर निर्णय लें। इसी क्रम में उत्तराखंड भी अब अपने स्वतंत्र गेमिंग एक्ट की दिशा में अग्रसर है।

कुछ राज्य पहले ही कर चुके हैं लागू
देश के कुछ राज्यों ने पहले ही अपना गेमिंग एक्ट लागू कर दिया है और वहां सरकारें ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को लाइसेंस जारी कर रही हैं। इसके बदले में उन्हें 28% जीएसटी के रूप में राजस्व प्राप्त हो रहा है।

तैयार हो रहा कानूनी ढांचा
उत्तराखंड में प्रस्तावित गेमिंग एक्ट के तहत ऑनलाइन गेमिंग की स्पष्ट परिभाषा, इसके संचालन के नियम, लाइसेंसिंग की प्रक्रिया और गैंबलिंग की सीमाओं को स्पष्ट किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भविष्य में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर किसी प्रकार का कानूनी अस्पष्टता न रहे।

निष्कर्ष:
उत्तराखंड में गेमिंग एक्ट के लागू होने के बाद यह स्पष्ट होगा कि क्रिकेट फैंटेसी जैसे प्लेटफॉर्म वैध मनोरंजन का साधन हैं या जुए के दायरे में आते हैं। फिलहाल राज्य सरकार कानूनी खाका तैयार कर रही है, और जल्द ही यह अधिनियम विधिवत रूप से अस्तित्व में आ सकता है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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