भ्रामक प्रचार मामले में पतंजलि, रामदेव और बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाए
सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और पतंजलि के प्रति अपनी कड़ी नाराज़गी जताते हुए कोर्ट की अवमानना की दंडात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा। रामदेव और पतंजलि के साथ कोर्ट ने केन्द्र सरकार को भी जमकर लताड़ा और कहा, "कोविड के समय में इलाज का दावा किया गया, सरकार ने क्या किया है?" कोर्ट में केंद्र सरकार को हिदायत दी कि केवल चेतावनी देना काफी नहीं है, बल्कि कार्रवाई भी होनी चाहिए।
रामदेव ने कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, "हम सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ कर माफी मांग रहे हैं।" इस पर कोर्ट ने कहा, "कानून आपसे ऊपर है, आपको उचित कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण ने भी अपने विज्ञापनों से संबंधित अवमानना के लिए माफी मांगी। उन्होंने भविष्य में ऐसे विज्ञापनों का जारी नहीं करने का आश्वासन दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 10 अप्रैल तय की है जिसमें रामदेव और पतंजलि को पुनः अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट भारतीय मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें रामदेव पर कोविड रोधी टीकाकरण अभियान और आधुनिक दवाओं के खिलाफ मुहिम चलाने और भ्रामक प्रचार करने का आरोप है।
हिमालयन लाइव ब्यूरो
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