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उत्तराखंड भू-कानून पर उठे सवाल, हाई कोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस

उत्तराखंड सरकार के हाल ही में लागू किए गए सशक्त भू-कानून को लेकर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस कानून के तहत जारी किए गए छह प्रशासनिक नोटिसों पर अंतरिम रोक लगा दी है और सरकार से छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने यह आदेश देहरादून निवासी क्षितिज शर्मा और उनके परिवार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में राज्य सरकार द्वारा भू-कानून के प्रावधानों और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की कुछ धाराओं को चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और रोजगार के सिलसिले में राज्य से बाहर रहते हैं। उन्होंने नैनीताल जिले के रामगढ़ क्षेत्र स्थित सतबूंगा में जमीन खरीदी, लेकिन सरकार उन्हें "गैर-उत्तराखंडी" मानकर नोटिस जारी कर रही है और जमीन की सेल डीड को अवैध बताया जा रहा है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह कार्रवाई संविधान के विरुद्ध है और राज्य सरकार द्वारा मूल निवासियों के हितों की अनदेखी की जा रही है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वर्ष 2019 में उनकी जमीन का दाखिल-खारिज भी हो चुका है, इसके बावजूद अब उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है।

भू-कानून की संवैधानिकता पर सवाल
याचिका में भू-कानून के तहत राज्य सरकार द्वारा किए गए संशोधनों और नियमों की संवैधानिकता पर भी सवाल उठाए गए हैं। खासतौर पर जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 154 (3, 4, 5), 229 बी और 154 (4)(1)क को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने भूमि संरक्षण के नाम पर काश्तकारों के हितों की अनदेखी की है।

अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद
कोर्ट ने फिलहाल प्रशासन द्वारा जारी किए गए छह नोटिसों पर रोक लगाई है और राज्य सरकार से मामले पर जवाब मांगा है। अब इस केस की अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद निर्धारित की गई है।

यह मामला राज्य में भू-कानून की वैधता और इसके दायरे को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ की ओर इशारा करता है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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