देहरादून: व्यवसाय शुरू करने से पहले नगर निगम में पंजीकरण जरूरी
देहरादून: नगर निगम देहरादून ने शहर में संचालित सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब नगर निगम क्षेत्र में किसी भी प्रकार का व्यापार या व्यवसाय करने के लिए निगम में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही हर साल लाइसेंस का नवीनीकरण कराना भी जरूरी होगा।
नगर निगम ने विभिन्न श्रेणियों के तहत पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क तय कर दिए हैं, जिनके आधार पर व्यापार-ट्रेड लाइसेंस जारी किए जाएंगे। यह उपविधि 17 मई 2025 से लागू मानी जाएगी और इससे पहले जारी सभी लाइसेंस स्वतः समाप्त माने जाएंगे।
31 मई तक मांगी गईं आपत्तियां
नगर निगम ने व्यापार लाइसेंस से संबंधित प्रस्तावित उपविधियों पर आपत्तियां आमंत्रित की हैं। नागरिक और व्यवसायी 31 मई शाम 5 बजे तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम उपविधि जारी की जाएगी।
नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
यदि कोई व्यवसायी पंजीकरण या नवीनीकरण नहीं कराता है तो पहली बार 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद दोगुना शुल्क वसूला जाएगा। दूसरी बार उल्लंघन पर सात दिन का नोटिस और चार गुना शुल्क तय किया गया है। इसके बाद भी पंजीकरण नहीं हुआ तो आरसी काटी जाएगी।
आबकारी व्यवसायियों के लिए भी नया नियम
अब पहली बार आबकारी व्यापारियों को भी नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। उन्हें आबकारी विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। शराब की ओवर रेटिंग की शिकायत मिलने पर निगम न सिर्फ लाइसेंस रद्द करेगा बल्कि आबकारी विभाग से ठेका निरस्त करने की संस्तुति भी करेगा।
निर्धारित पंजीकरण व नवीनीकरण शुल्क (कुछ उदाहरण):
व्यापार का नाम पंजीकरण शुल्क नवीनीकरण शुल्क
बैंक्विट हाल/होटल ₹20,000 - ₹2,00,000 ₹10,000 - ₹50,000
अस्पताल/नर्सिंग होम ₹25,000 - ₹1,00,000 ₹10,000 - ₹50,000
मेडिकल शॉप/पैथ लैब ₹15,000 - ₹50,000 ₹8,000 - ₹30,000
हुक्का बार ₹10,000 ₹5,000
बियर बार ₹30,000 ₹15,000
अंग्रेजी शराब दुकान ₹50,000 ₹30,000
देसी शराब दुकान ₹30,000 ₹15,000
इंपोर्टेड वाइन शॉप ₹1,00,000 ₹50,000
शॉपिंग मॉल वार्षिक भवन कर का 0.5% ₹50,000
नगर आयुक्त नमामी बंसल ने बताया कि इस व्यवस्था से शहर में व्यवसायिक गतिविधियों पर निगरानी रखने और कर व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। संबंधित जानकारी नगर निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
हिमालयन लाइव ब्यूरो
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