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मुख्य शिक्षा अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, न्यायालय ने सुनाई सजा

भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अहम फैसले में न्यायालय ने रिश्वत लेने के मामले में अल्मोड़ा के तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार सिंह को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।

शिकायतकर्ता रिजवानुर्रहमान ने 2017 में सतर्कता विभाग को शिकायत दी थी कि उनके फैजे आम सिटी मॉडर्न जूनियर हाईस्कूल की मान्यता के लिए अशोक कुमार सिंह द्वारा ₹15,000 रिश्वत मांगी जा रही है। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर 28 अप्रैल 2017 को सतर्कता विभाग की ट्रैप टीम ने अशोक कुमार सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मौके से ₹15,000 की राशि भी बरामद हुई।

इस मामले में न्यायालय ने 23 दिसंबर 2024 को अपना फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश नीलम रात्रा की अदालत ने अशोक कुमार सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 और धारा 13 (2) सपठित धारा 13 (1) (डी) के तहत दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास और ₹50,000 जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।

इस मामले में अभियोजन की पैरवी मुख्य आरक्षी सतपाल राम चिन्याल और केस ऑफिसर निरीक्षक ललिता पांडे ने की। सतर्कता अधिष्ठान के निदेशक डॉ. वी. मुरूगेशन ने नागरिकों से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है और इसके लिए टोल फ्री नंबर 1064 जारी किया है।

यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा संदेश है और सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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