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उत्तराखंड में नया विवाह कानून: यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू, पारदर्शी प्रक्रियाओं पर जोर

उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) अधिनियम, 2024 लागू कर दिया है, जो विवाह संबंधी कानूनी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के साथ-साथ सामाजिक समरसता और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

विवाह उन्हीं पक्षों के बीच मान्य होगा, जिनमें कोई अन्य जीवित जीवनसाथी न हो, दोनों मानसिक रूप से सक्षम हों, पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिला की 18 वर्ष हो। विवाह पंजीकरण 2024 से अनिवार्य होगा, जहां नए विवाह का पंजीकरण 60 दिनों में और 2010 से 2024 के बीच हुए विवाहों का पंजीकरण 6 महीने में करना होगा। पंजीकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। आवेदन पर 15 दिनों के भीतर निर्णय लेना होगा, अन्यथा आवेदन स्वतः निबंधक को अग्रेषित हो जाएगा। मिथ्या विवरण देने पर दंड का प्रावधान है, लेकिन पंजीकरण न होने से विवाह अमान्य नहीं होगा।

राज्य सरकार ने प्रक्रिया सुचारु बनाने के लिए महानिबंधक और निबंधक की नियुक्ति का प्रावधान किया है। इस कदम से विवाह कानूनों में पारदर्शिता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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