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मंत्री पुत्र पर अवैध कटान का मुकदमा, संरक्षित पेड़ काटने का आरोप

भाजपा के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पुत्र पीयूष अग्रवाल पर संरक्षित प्रजाति के पेड़ों की अवैध कटान का आरोप लगा है। उनके रिसॉर्ट निर्माण के लिए संरक्षित प्रजाति के दो खैर समेत कुल 26 पेड़ काटे गए। इस पर लालढांग रेंज के वन विभाग ने पीयूष अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

जांच में पता चला कि निजी भूमि पर रिसॉर्ट निर्माण के लिए पेड़ों की कटान की गई। इनमें छूट प्रजाति के 24 पेड़ और संरक्षित प्रजाति के दो पेड़ शामिल हैं। जेसीबी के उपयोग और निर्माण कार्य से क्षेत्र के पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की संभावना है।

पीयूष अग्रवाल का कहना है कि उनके पास पेड़ कटान की अनुमति है। हालांकि, उन्होंने कहा कि अगर कुछ गलत हुआ है तो वे जुर्माना भरने के लिए तैयार हैं।

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने घटना को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। डीएफओ कोटद्वार आकाश गंगवार ने पुष्टि की कि भू स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

यह मामला भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, खासकर निकाय चुनाव के बीच। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार पर हमला बोलने की तैयारी कर ली है। वन विभाग द्वारा मुकदमा दर्ज करने के बाद पार्टी के भीतर भी सरगर्मी बढ़ गई है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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