उत्तराखंड में सख्त भू-कानून को मिली मंजूरी, बाहरी लोगों की जमीन खरीद पर लगेगी रोक
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में सख्त भू-कानून लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नए भू कानून को मंजूरी दे दी गई है। इस प्रस्ताव को आगामी बजट सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिसके बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
नए भू-कानून के तहत, नगर निकाय क्षेत्र से बाहर 250 वर्ग मीटर तक भूमि बिना अनुमति खरीदी जा सकती है, जबकि बाहरी व्यक्तियों के लिए कृषि भूमि की अधिकतम सीमा 12.5 एकड़ तय की गई है, नियम तोड़ने पर सरकार जमीन जब्त कर सकती है। प्रशासन जमीन खरीद-फरोख्त पर सख्त निगरानी रखेगा ताकि अवैध कब्जों पर रोक लगे। इस कानून का उद्देश्य स्थानीय निवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा और बाहरी लोगों की अंधाधुंध खरीद पर नियंत्रण रखना है।
वर्तमान में उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति 250 वर्ग मीटर तक जमीन खरीद सकता है, जबकि कृषि भूमि की अधिकतम सीमा 12.5 एकड़ थी, जिसे 2017 में जिलाधिकारी की अनुमति से हटाया गया था। नए कानून के तहत इस सीमा को फिर से लागू करने और सख्त निगरानी रखने की योजना बनाई गई है।
उत्तराखंड सरकार ने सख़्त भू-क़ानून लागू करते हुए 11 जिलों में बाहरी लोगों के कृषि भूमि खरीदने पर रोक लगा दी है। हरिद्वार और उधमसिंहनगर को छोड़कर अन्य जिलों में ज़मीन खरीदने के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक होगी। घर बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति जीवन में एक बार 250 वर्ग मीटर तक ज़मीन खरीद सकता है, जिसके लिए शपथ पत्र अनिवार्य होगा।
भू कानून को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे सामाजिक संगठनों ने कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत किया है। उत्तराखंड भू कानून समन्वय संघर्ष समिति सहित कई संगठनों ने इसे स्थानीय लोगों की जीत बताया है।
सरकार इस प्रस्ताव को उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में पेश करेगी। अगर इसे मंजूरी मिलती है, तो राज्य में भूमि खरीद के नए नियम लागू हो जाएंगे।
हिमालयन लाइव ब्यूरो
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