उत्तराखंड समान नागरिक संहिता: वसीयत और प्रलेखों के लिए सरल व्यवस्था
उत्तराखंड सरकार ने “उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024” लागू कर वसीयत और पूरक प्रलेखों के लिए सुव्यवस्थित कानूनी ढांचा तैयार किया है। सशस्त्र बलों के लिए “प्रिविलेज्ड वसीयत” की विशेष व्यवस्था की गई है, जिसके तहत सैनिक, वायुसैनिक और नौसैनिक अपनी वसीयत को सरल और लचीले नियमों के तहत तैयार कर सकते हैं।
हस्तलिखित वसीयत में हस्ताक्षर या साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते यह स्पष्ट हो कि दस्तावेज़ सैनिक की इच्छा से तैयार किया गया है। मौखिक रूप से दो गवाहों के सामने की गई वसीयत भी मान्य होगी, हालांकि यह एक माह के लिए ही प्रभावी रहेगी, यदि सैनिक जीवित रहता है और उसकी सक्रिय सेवा समाप्त हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, सैनिक के निर्देशानुसार तैयार की गई वसीयत, जिसे वह मौखिक या व्यवहार से स्वीकार करे, को भी कानूनी मान्यता दी जाएगी।
जल्द ही यह प्रक्रिया एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से और सरल होगी। यह अधिनियम संपत्ति-संबंधी निर्णयों में पारदर्शिता और सुविधा प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम है।
हिमालयन लाइव ब्यूरो
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